काॅन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मेडिकल कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। इन कर्मियों के वकील ने बुधवार को पटना हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। आयुष चिकित्सा सेवा संघ का कहना था कि उसने हड़ताल का आह्वान नहीं किया है, उसके सदस्य (डॉक्टर) ड्यूटी कर रहे हैं। मौका, चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिकाओं की सुनवाई की थी।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रविवार से हड़ताल पर गए मेडिकल कर्मियों तथा 27 अगस्त से होने वाली जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध ठहराते हुए सबको कोरोना काल में पूरी निष्ठा से काम करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार (स्वास्थ्य विभाग) से पूछा कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना की जांच कितनी बढ़ी है? सरकार को यह जानकारी दो दिन में देनी है।
आज फिर सुनवाई: आयुष चिकित्सा सेवा संघ की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि संघ की तरफ से हड़ताल का आह्वान नहीं किया गया है; संघ के सदस्य पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। काॅन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे मेडिकल कर्मियों के संगठन की ओर एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि संगठन ने हड़ताल वापस ले ली है। इस पर खंडपीठ ने दोनों संघों से कहा कि वे इस बात की जानकारी की प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लोगों को दें। अन्य संगठनों की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसके कारण कोर्ट ने सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए मुल्तवी कर दी।
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