
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा 80 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर और दिव्यांग तथा कोरोना पाॅजिटिव को पोस्टल बैलेट की सुविधा के लिए अब निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन के लिए नहीं जाना होगा। ऐसे वोटरों के घर से बीएलओ आवेदन लेंगे। अभी तक यह व्यवस्था थी कि इन श्रेणी के वोटरों को पोस्टल बैलेट की सुविधा के लिए आरओ के पास जाकर आवेदन देना होगा।
दैनिक भास्कर ने ऐसे वोटरों की परेशानी को ध्यान में रखकर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि समाचार पत्र में इस संबंध में छपी खबर का आयोग ने संज्ञान लिया है और अब घर से ही आवेदन लिए जाएंगे। 28 जिलों में 91 व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र चिहिन्त किए गए हैं।
मधु महाजन और बी.आर.बालाकृष्णन को स्पेशल एक्सपेंडिचर आब्जर्वर के तौर पर बिहार भेजा जाएगा। आयोग ने कहा कोरोना से किसी मतदानकर्मी या सुरक्षाकर्मी की मौत होती है तो परिजनों को मुआवजा के तौर पर 30 लाख रुपए दिए जाएंगे।
सोशल मीडिया पर नफरत फैलाया तो कार्रवाई तय
जो व्यक्ति या संस्था सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा जो भी नफरत फैलाने या धार्मिक तनाव बढ़ाने जैसी शरारत करेगा उसे परिणाम भुगतना होगा। आयोग उसके खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई करेगा।
बाढ़ वाले जिलों में हालात काबू में, डीएम व्यवस्था बनाएंगे
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा बाढ़ प्रभावित जिलों में पानी घट रहा है। डीएम वोटिंग के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। बिहार में वर्चुअल और एक्चुअल प्रचार दोनों होगा। डीएम-एसपी से हाॅल और मैदान की लिस्ट मांगी गई है। स्टार प्रचारकों की सभा पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा 100 की जगह डेढ़ सौ लोग आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उन्हें जेल भेज दिया जाएगा।
15 अनिवार्य सेवाओं के लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा
इस बार 15 अनिवार्य सेवाओं बिजली, बीएसएनएल, रेलवे, पोस्ट, दूरदर्शन, रेडियो, काॅम्फेड और जुड़ी मिल्क को-ऑपरेटिव यूनिट, कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य विभाग, एफसीआई, एविएशन, ट्रांसपोर्ट कोरपोरेशन, फायर, ट्रैफिक, एंबुलेंस और मतदान के दिन कवरेज के लिए अधिकृत मीडिया पर्सन को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी।
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