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15 दिन का अलर्ट जारी, वाहन चलाते समय मास्क जरूरी, नहीं तो जब्त होगा https://ift.tt/3m02Pjv

कई राज्यों में दूसरी लहर आने के बाद बिहार सरकार ने कोरोना को गंभीरता से लिया है। सोमवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कई निर्णय लिए गए। बिना मास्क गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर गाड़ी जब्त करने का फैसला लिया गया है।

यह नियम टू ह्वीलर व फोर ह्वीलर सहित सभी वाहनों पर लागू होगा। साथ ही, दुकानों पर अगर बिना मास्क के दुकानदार या ग्राहक मिले तो दुकान को तत्काल बंद कर दी जाएगी। कोरोना के मद्देनजर सरकार ने 15 दिन का अलर्ट जारी किया है।

इधर, मंगलवार से पटना पुलिस व जिला प्रशासन का मास्क सर्चिंग अभियान शुरू हाे जाएगा। बिना मास्क के पकड़े गए ताे 50 रुपए जुर्माना देना हाेगा। एक बार से अधिक तो केस दर्ज हाे सकता है। जेल भी जाना पड़ सकता है।

एनएमसीएच के अधीक्षक भी कोरोना पाॅजिटिव

एनएमसीएच के अधीक्षक कोरोना पाॅजिटिव हो गए हैं। एक उपाधीक्षक भी पहले से कोरोना पोजिटिव हैं। इसकी पुष्टि खुद अधीक्षक ने की है। उन्होंने बताया कि उनकी जांच रिपोर्ट पाॅजिटिव आई है। वह होम आइसोलेशन में हैं।



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15 day alert issued, mask required while driving, otherwise it will be seized


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