पंचायत चुनाव लड़ने वाले भावी अभ्यर्थियों के चुनाव खर्च की सीमा में इजाफा हो सकता है। कोरोना काल और बढ़ती महंगाई को देखते हुए चुनाव खर्च की सीमा में वृद्धि की कवायद चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज सकता है। सूत्रों के अनुसार चुनाव खर्च में कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है। वर्तमान में ग्राम पंचायत सदस्य और पंच के प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 20 हजार रुपए है।
इसी तरह पंचायत समिति के सदस्य के लिए 30 हजार, ग्राम पंचायत के मुखिया और सरपंच के लिए 40 हजार और जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वालों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित है। अगर इसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है तो मुखिया और सरपंच के पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 44 हजार रुपए खर्च कर पाएंगे।
इसी तरह पंचायत समीति के सदस्य 33 हजार, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच के पद के लिए 22 हजार और जिला परिषद के सदस्य के लिए 1 लाख 10 हजार हो जाएगी। हाल ही में बिहार में संपन्न बिहार विधानसभा के चुनाव में भी प्रत्याशियों के चुनावी खर्च में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।
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