दिल्ली में नाइट कर्फ्यू (Night curfew in Delhi) के दौरान 30 अप्रैल तक रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक सिर्फ इमरजेंसी सर्विस देने वालों या वैक्सीन लेने जा रहे लोगों को घर से निकलने की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए ई-पास (E-Pass) लेना जरूरी होगा.
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