स्वास्थ्य, कृषि, उर्वरक, औषधि और खाद्य विभाग और मंत्रालयों को इस कटौती से अलग रखा गया है. इसके अलावा आवास और शहरी मामले, पेयजल, रेलवे, सड़क परिवहन, एमएसएमई और ग्रामीण विकास मंत्रालयों को भी 20 प्रतिशत खर्च प्रतिबंध के दायरे से छूट दी गई है.
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