पटना कोर्ट का फैसला:ज्ञानी इकबाल सिंह को एक महीने के अंदर जत्थेदार बहाल करें, सुविधाएं भी देने का आदेश
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कोर्ट ने कहा- धार्मिक मामला होता तो अकाल तख्त के पास जाता। यह प्रशासनिक मामला, सो कोर्ट का फैसला लागू करें
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