सुप्रीम कोर्ट उन 41 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने नीट-एसएस 2021 (NEET-SS 2021) की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सिलेबस में अंतिम समय में किए गए बदलाव को चुनौती दी थी.
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