कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) की अधिसूचना के मुताबिक, संशोधित नियम अब केंद्र सरकार को रक्षा सचिव, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो (IB) के निदेशक, रॉ के सचिव और ईडी व सीबीआई के निदेशकों को मामलों के आधार पर जनहित में विस्तार देने की अनुमति देते हैं.
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