कोरोना के मद्देनजर छूट के साथ अनलॉक थ्री की समय सीमा रविवार को पूरी हो गई। राज्य सरकार ने 1 से 16 अगस्त तक प्रतिबंध के साथ अनलॉक थ्री लागू किया था। हालांकि, रविवार को इसे विस्तार देने से संबंधित कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि इससे संबंधित आदेश सोमवार को जारी किया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक 3 के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर राज्य सरकार ने 30 जुलाई को राज्य, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय और नगर निकाय क्षेत्रों में 16 अगस्त तक प्रतिबंधों के साथ अनलॉक थ्री लागू किया था। इसमें व्यावसायिक और निजी संस्थान कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई थी। दुकान और मार्केट को खोलने की इजाजत मिली थी।
हालांकि, मॉल बंद रहे। केंद्र, राज्य सरकारों के दफ्तरों के साथ साथ निजी कार्यालय में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की भी छूट दी गयी थी। हालांकि, धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग आदि खोलने पर रोक लगाई गई थी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक थी। राज्यभर में टैक्सी और ऑटो का परिचालन जारी रहा।
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