देशभर में विभिन्न जगहों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगाए जा रहे डिसइंफेक्शन टनल लोगों की सेहत के लिए बेहद हानिकारक हैं। इनका इस्तेमाल जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह जानकारी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दी है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही देशभर में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुर सिमरन सिंह नरूला ने पीआईएल दायर कर डिसइंफेक्शन टनल को प्रतिबंधित करने की मांग की थी।
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विभिन्न स्वास्थ्य एजेंसियों ने रिसर्च में पाया है कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल व अन्य जगहों पर लोगों को कोेरोना से बचाने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव करने वाली टनल लोगों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को नुुकसान पहुंचा सकती है।
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