पटना की मेयर और डिप्टी मेयर अब पटना हाईकोर्ट में मुकदमेबाजी कर रही हैं। डिप्टी मेयर की याचिका पर कोर्ट ने बुधवार को मेयर को नोटिस दी; नगर आयुक्त से जवाब मांगा तो मेयर गुट के लोगों ने भी डिप्टी मेयर के खिलाफ याचिका दायर कर दी।
डिप्टी मेयर मीरा देवी ने मेयर सीता साहू के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मेयर को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। जस्टिस शिवाजी पांडेय की एकलपीठ ने नगर आयुक्त से भी जवाब तलब किया। याचिकाकर्ता ने मेयर पर भ्रष्टाचार और पद का दुरूपयोग कर अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को अवैध ढंग खत्म करने का आरोप लगाया है। उनकी तरफ से अधिवक्ता विनोद कंठ व सिद्धार्थ प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि अविश्वास प्रस्ताव की बैठक को खत्म करने के लिए मेयर ने आवश्यक कोरम को पूरा नहीं किया। मनमाने तरीके से पूरी प्राक्रिया को खत्म करा दिया। नगरपालिका अधिनियम की अनदेखी की गई।
इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। दूसरी तरफ डिप्टी मेयर के खिलाफ सशक्त स्थायी समिति सदस्य इंद्रदीप चंद्रवंशी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने डिप्टी मेयर पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उनको पद से हटाने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में दायर की है। याचिका में विस्तार से पूरी स्थिति की चर्चा है कि मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होने के कुछ ही देर बाद बैठक की अध्यक्षता कर रही पीठासीन पदाधिकारी ने इसे स्थगित कर दिया।
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