दलसिंहसराय सिविल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम के न्यायालय में सोयरा गांव निवासी शक्ति कुमार चौधरी की पत्नी विभा देवी ने अभियोग पत्र दायर किया है। दायर मुकदमा में परिवादिनी ने अपने पति की संपत्ति हड़पने को लेकर पूर्व से चले आ रहे दुश्मनों द्वारा हत्या करने के नियत से अपहरण करने का आरोप लगाई है। साथ ही पीड़िता ने कहा है कि इनके पति प्रत्येक दिन की तरह बीते 6 नवंबर को शाम सात बजे चाय पीने गढसिसई चौक गए थे। लेकिन देर रात जब वापस घर नहीं लौटे तो उन्होंने अपने पति के मोबाइल पर संपर्क साधा तो मोबाइल का स्विच ऑफ बताया। काफी खोजबीन किया गया। परंतु कोई आता पता नही चला। तब जाकर पीड़िता ने घटना से संबंधित लिखित आवेदन 10 व 16 नवंबर को थानाध्यक्ष सहित एसडीपीओ को दिया। परंतु एक माह बीतने पर भी एफआईआर दर्ज नही करते हुए टालमटोल करने का आरोप पुलिस पर लगाई है। घटना को लेकर पीड़िता ने गांव के ही राजीव चौधरी व राकेश चौधरी सहित 2-3 अन्य लोगों के विरुद्ध सम्पति हड़पने व पूर्व से चली आ रही दुश्मनी के कारण पति की अपहरण कर हत्या कर लाश गायब कर देने का आरोप परिवाद पत्र में लगाई है। कोर्ट ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए वाद को धारा 156 (3) दप्रसं के तहत दलसिंहसराय थानाध्यक्ष को अविलंब प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
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