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31 जुलाई तक निपटा लें टैक्स में छूट पाने के लिए निवेश और फॉर्म 15G/15H जमा करने जैसे ये 5 जरूरी काम, नहीं तो उठाना पड़ सकता है नुकसान https://ift.tt/303Thv5

कोरोना के कारण देश में लागू लॉकडाउन के चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने कई फाइनेंशियल कामकाजों की आखिरी तारीखों में बदलाव किया था। इन कामकाजों की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक बढ़ाई गई थी। ऐसे में अगर आपने अब तक ये काम नहीं निपटाए हैं तो उन्हें 31 जुलाई तक जरूर निपटा लें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। हम आपको इन कामों के बारे में बता रहे हैं।


टैक्स में छूट पाने के लिए निवेश
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से आगे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया था। वहीं इसके साथ ही टैक्स बचाने के लिए
इनकम टैक्स की धारा 80C, 80D, 80E के तहत निवेश करने की समय सीमा को 31 जुलाई तक बढ़ाया था। अगर आपने टैक्स सेविंग के लिए अब तक कहीं निवेश नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें।


PPF और SSY में मिनिमम अमाउंट
सरकार ने PPF और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के अकाउंटहोल्डर्स को राहत दी थी। सरकार ने दोनों अकाउंट होल्डर्स को लॉकडाउन के चलते ढील दी थी। जिसमें कहा गया था कि जो लोग पैसे नहीं जमा कर पाए वो 31 जुलाई तक जमा कर दें। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 10 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली बेटियों को भी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने की छूट दी है। यानी 25 मार्च से 30 जून के दौरान 10 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली बेटियां भी 31 जुलाई तक इस योजना के तहत खाता खुलवा सकती हैं।


फॉर्म 15G/15H जमा करें
इनकम टैक्स पर TDS कटने से बचाने के लिए फॉर्म 15G/15H भरा जाता है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते सरकार ने इसकी तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी है। फॉर्म 15G या फॉर्म 15H खुद से की गई घोषणा वाला फॉर्म हैं। इसमें आप यह बताते हैं कि आपकी आय टैक्स की सीमा से बाहर है। जो इस फॉर्म को भरता है उसे टैक्स की सीमा से बाहर रखा जाएगा। इसे जल्द से जल्द अपने बैंक में जमा करा दें।


फॉर्म 16
फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जरूरत पड़ती है। इस फॉर्म को आमतौर पर कंपनियां 15 मई तक दे देती हैं। लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते सरकार ने 15 जून से 31 जुलाई तक देने के लिए कहा है।


2018-19 का आईटीआर
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न 30 नवंबर तक फाइल कर सकते हैं। साथ ही रिवाइज्ड आईटीआर भी 31 जुलाई तक दाखिल किया जा सकता है। इन्हें फाइल करने की अंतिम तिथि 30 जून थी। ऐसे में अगर आपने अभी तक रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो जल्दी कर दें।



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सरकार ने PPF और सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंटहोल्डर्स को राहत दी थी। जो लोग इनमें पैसे नहीं जमा कर पाए वो 31 जुलाई तक जमा कर दें


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