अररिया सामूहिक दुष्कर्म कांड की पीड़िता को जेल भेजने के मसले को पटना हाईकोर्ट क्रिमिनल रिट के रूप में सुनेगा। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने अररिया के जिला जज की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट पर स्वतः दायर हुए मामले को आपराधिक रिट याचिका में तब्दील करने का निर्देश हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को दिया।
पीड़िता द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अदालत में बयान दर्ज करते वक्त कुछ विवाद खड़ा हो गया था। नतीजतन, पीड़िता और उसकी मदद करने वाली संस्था के दो सहयोगियों पर प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें उसी दिन न्यायिक हिरासत में दलसिंहसराय जेल भेज दिया गया। यह खबर मीडिया में आई। इस बीच पीड़िता को जमानत पर जेल से छोड़ा गया। उसकी दोनों मददगार अब भी जेल में हंै। अररिया जिला जज की तरफ से इस घटना का पूरा ब्योरा हाईकोर्ट प्रशासन को भेजा गया। हाईकोर्ट ने इसी रिपोर्ट के आधार पर मामले को स्वतः दायर किया। इसके आपराधिक रिट याचिका में बदलने के बाद यह मुख्य न्यायाधीश के पास जाएगा।
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