नेताओं के चुनावी खर्च पर निगरानी रखने के लिए जिले में 36 उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। चुनावी आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी अधिकारियों की टीम गठित कर दी गई है। रविवार काे डीएम सह जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. चंद्रशेखर सिंह ने उड़नदस्ता दल तथा आचार संहिता के पालन के लिए गठित एमसीसी टीम में शामिल अधिकारियों काे दिशा-निर्देश जारी किया।
डीएम ने अधिकारियों काे सख्ती के साथ कार्रवाई करने काे कहा है। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए रविवार काे कलेक्ट्रेट के नए सभाकक्ष में व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग के तहत गठित फ्लाइंग स्क्वायड टीम और आदर्श आचार संहिता टीम की समीक्षा की गई। इस अवसर पर एसएसपी जयंत कांत भी उपस्थित थे।
डीएम-एसएसपी ने दोनों ही टीमों को उनके कर्तव्य एवं दायित्वों पर विस्तार से जानकारी दी। ताकीद की गई कि फ्लाइंग स्कवाड अपनी प्रतिदिन की कार्रवाई नोडल पदाधिकारी, अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग एवं चुनाव कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग के तहत जिले में कुल 36 फ्लाइंग स्क्वायड टीम का गठन किया गया है। इनके साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है।
बिना अनुमति कहीं बैनर-पोस्टर लगाने पर है रोक
एसएसपी ने कहा कि चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त सभी पुलिस आधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरतापूर्वक करें। इसमें किसी भी तरह की कोताही एवं लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के चुनाव कार्य में कोई भी वाहन अथवा वाहन पर किसी भी तरह का पोस्टर, पंपलेट ,बैनर और झंडे का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बैठक में डीडीसी सुनील कुमार झा, दोनों एसडीओ, सभी एसडीपीओ सहित सभी जिलास्तरीय वरीय पदाधिकारी व पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।
दस हजार से अधिक की प्रचार सामग्री लेकर चलना भी गलत
फ्लाइंग स्क्वैड में प्रतिनियुक्त अधिकारियों को डीएम ने कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में आवाजाही के मार्ग पर अवस्थित चेक पोस्ट, नाका पर रह कर नकदी, अवैध शराब, अवैध शस्त्र, पोस्टर, पंफलेट सहित संदेहास्पद वस्तुओं पर कड़ी निगरानी रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के उल्लंघन का मामला या कोई अनियमितता पाई जाती है तो विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
काेई भी व्यक्ति 50 हजार रुपए से अधिक का नगदी लेकर नहीं चल सकता है। यदि नगदी 50,000 से अधिक है तो उसके आवश्यकता के बारे में उन्हें सही जानकारी देनी हाेगी। दस हजार रुपए के अधिक का प्रचार सामग्री लेकर कोई मूव नहीं कर सकता है। निर्वाचन कार्य के दौरान किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा कोई गलत कार्य किया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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