रफीगंज थाना परिसर में दुर्गा पूजा व चेहल्लुम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता सीओ अवधेश कुमार सिंह व संचालन थानाध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता ने किया। बीडीओ रीतेश कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान में कोविड 19 एक्ट लागू है।
साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसी परिस्थिति में सार्वजनिक स्थानों अनावश्यक भीड़, लगाने से बचना होगा। मूर्ति विसर्जन के दौरान पांच लोग ही शामिल रहेंगे। पंडाल में सात लोग से अधिक नही रहेंगे। प्रसाद वितरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी तरह की सजावट व लाइट व माइक नहीं लगाया जाएगा।
इंस्पेक्टर पवन कुमार ने कहा कि पूजा पंडालों में अत्यधिक भीड़ लगाना, प्रसाद वितरण किया जाना कोविड एक्ट के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में है। लोग अपने अपने घरों में शांतिपूर्वक पूजा पाठ करे। इस मौके पर पुअनि भगवान ,सपुअनि अजय कुमार सिंह ,राजद प्रखंड अध्यक्ष रणविजय यादव, राजेश कुमार, रविन्द्र सिंह, अधिवक्ता नुरुल होदा खान, पूर्व जिला पार्षद अरविंद यादव, वार्ड पार्षद रविन्द्र प्रसाद, अशोक प्रसाद, रामवृक्ष प्रसाद, अजय गुप्ता, अब्दुल्लाह सिद्दीकी, सत्येंद्र यादव, लड्डू खान, मिन्हाजुल एकराम फरोग, पप्पू गुप्ता, ईशा कुरैशी , मुखिया आलमगीर आलम मौजूद रहे।
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