एनएफ रेल की रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों कि सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के लिए कार्रवाई करने के उद्देश्य से मेरी सहेली नामक एक व्यापक जागरुकता अभियान की शुरुआत की है।
यात्रा के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से 20 अक्टूबर से ही ट्रेनों में मेरी सहेली की शुरुआत की गई है। इसमें महिला पुलिस कर्मियों द्वारा महिला यात्रियों को किसी भी प्रकार की हो रही परेशानी के बारे में जानकारी के साथ उन्हें हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी बताती है।
एक निरीक्षक सहित महिला कांस्टेबल की टीम गठित की गई : महिला यात्रियों को अग्रसक्रिय सुरक्षा देने के लिए तिनसुकिया मंडल सहित एनएफ रेलवे के मंडलों में एक निरीक्षक के नेतृत्व में महिला कांस्टेबल की एक टीम गठित की गई है। टीम ने डिब्रुगढ़ रेलवे स्टेशन पर महिला यात्रियों से चर्चा की। साथ ही यात्रा के दौरान अपनाई जाने वाली सभी प्रकार की सतर्कता से संबंध में जानकारी दी।
रेसुब से तुरंत सहायता पाने के लिए और आपातकालीन परिस्थिति में रेसूब की हेल्पलाइन संख्या 182 के बारे में भी महिला यात्रियों को बताया गया। मंडल के सुरक्षा नियंत्रण की मोबाइल नंबर भी महिला यात्रियों के साथ साझा किया गया। महिला निरीक्षक द्वारा महिला यात्रियों को अपने कोचों में किसी भी तरह की सुरक्षा से संबंधित समस्या होने पर नंबर पर कॉल करने का अनुरोध किया गया।
महिला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा में होगा सहायक
एनएफ रेलवे के सीपीआरओ शुभानन चंदा ने बताया कि रेसुब कर्मियों को अन्य स्टेशनों पर भी नियमित जांच एवं जागरुकता अभियान चलाने को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरी सहेली अभियान से महिला यात्रियो के लिए एक ऐसा परिवेश प्रदान करने की पहल की गई है जिसके तहत वे यात्रा के दौरान सुरक्षित, संरक्षित एवं आराम महसूस कर सके।
एस्कर्टिंग पार्टी को भी दी गई जानकारी
महिला रेल यात्रियो की सुरक्षा के लिए गठित मेरी सहेली की टीम के द्वारा ट्रेन के एस्कर्टिंग पार्टी को महिला यात्रियों का विवरण दिया गया एवं एस्कर्टिंग ड्यूटी संपन्न होने पर उन्हें रिपोर्ट दाखिल करने को भी निर्देश दिया गया है। इ
सके साथ ही सभी महिलाओं के साथ सभी यात्रियों को कोविड-19 के विस्तार को रोकने के लिए पर्याप्त तरीके से मास्क पहनने का अनुरोध किया गया। चल रहे इस अभियान में एनएफ रेलवे के मुख्यालय मालीगांव कार्यालय के निर्देश पर मंडल के मंडल सुरक्षा आयुक्त को पूरी प्रक्रिया का अधीक्षण करने का निर्देश दिया गया है।
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