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1 जनवरी से सभी टोल प्लाजा होंगे कैशलेस, बिना फास्टैग गुजरने पर 10 गुना तक जुर्माना https://ift.tt/3lJte4f

(आलोक द्विवेदी) 1 जनवरी से टाेल प्लाजा से वही गाड़ियां गुजर पाएंगी, जिनपर फास्टैग लगा होगा। ऐसा नहीं करने पर निर्धारित शुल्क से 2 से 10 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। फिलहाल प्रदेश में लगभग 20 लाख और पटना में 3 लाख गाड़ियां ऐसी हैं, जिन पर फास्टैग नहीं लगा है।

इसे 200 से 800 रुपए तक में लगवाया जा सकता है। बिहार में लगभग 90 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन है, जिनमें 14.30 लाख पटना में हैं। 30 लाख चारपहिया गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनमें 5 लाख ट्रक, 50 हजार बस के साथ ही कार, जीप, ट्रेलर, ऑटो हैं।

पेटीएम व अमेजॉन एप के साथ कई बैंकों के अधिकृत कार्यालयों में मिलेगा फास्टैग

टोल प्लाजा के रेट के मुताबिक 200 से 7 हजार या उससे अधिक जुर्माना देना होगा। दीदारगंज टोल प्लाजा पर बगैर फास्टैग के आवाजाही करते हैं तो 200 रुपए से 1 हजार रुपए तक जुर्माना लग सकता है। एनएचआई के आरओ चंदन वत्स का कहना है कि यदि एक जनवरी से वाहन मालिक बगैर फास्टैग लगाए टोल प्लाजा पर आवाजाही करते हैं, तो उनपर 10 गुना तक जुर्मना लग सकता है।

  • पेटीएम एप पर
  • ऑनलाइन अमेजॉन पर
  • ऑनलाइन एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक के पोर्टल पर
  • एसबीआई द्वारा अधिकृत एजेंसी के एग्जीबिशन रोड, फ्रेजर रोड और एसकेपुरी स्थित कार्यालय में
  • एक्सिस बैंक द्वारा अधिकृत फ्रेजर रोड और बांकीपुर स्थित कार्यालय में
  • सभी वाहन एजेंसियों में
  • सभी टोल प्लाजा पर

निजी वाहनों के लिए फास्ट टैग चार्ज
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा फास्ट टैग का रेट 100 रुपए तय किया गया है। बैंक और विभिन्न संस्था टैग का वास्तविक रेट और सिक्योरिटी डिपाजिट लेने के साथ ही विभिन्न स्कीमों की तहत उसे रिचार्ज कर रही हैं। फ़ास्टटैग को मोबाइल फ़ोन की तरह ही रिचार्ज किया जा सकता है, माई फास्ट टैग मोबाइल एप से भी रिचार्ज करवा सकते हैं। टोल प्लाजा से लिए और ऑनलाइन मंगाए गए फास्ट टैग को माय फास्ट टैग मोबाइल एप से एक्टिवेट किया जा सकता है।
ये चाहिए जरूरी दस्तावेज

  • वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड
  • डीएल
  • एड्रेस प्रूफ
  • आईडी प्रूफ-आधार कार्ड, पैन कार्ड
  • फोटो
  • फास्ट टैग की कीमत-100 रुपए
  • सिक्योरिटी डिपाॅजिट-200 रुपए
  • रिचार्ज-100 रुपए


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दीदारगंज टोल प्लाजा पर बगैर फास्टैग के आवाजाही करते हैं तो 200 रुपए से 1 हजार रुपए तक जुर्माना लग सकता है।


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