(राजू कुमार) मेयर सीता साहू के खिलाफ फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। उनके कार्यकाल के तीन साल जुलाई में पूरे होने वाले हैं। पिछले साल मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसमें मेयर सीता साहू तो बच गई थीं, लेकिन डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू को को कुर्सी गंवानी पड़ी थी। पटना नगर निगम में 75 वार्ड पार्षद हैं। इसलिए मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्षी गुट को 38 पार्षदों को एकजुट करना होगा। इसके लिए गोलबंदी तेज हो गई है। लगातार टेलीफोनिक मीटिंग चल रही है। अगर मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो अगला मेयर कौन होगा, इस पर वार्ड पार्षद कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि हमारा पहला लक्ष्य मेयर को हटाना है। उसके बाद आपस में तय करेंगे कि अगला मेयर कौन होगा।
अविश्वास प्रस्ताव लाने का नियम
बिहार नगरपालिका एक्ट 2007 की धारा 25(4) व नगरपालिका एक्ट 2010 की धारा दो के तहत दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद विरोधी वार्ड पार्षद मेयर व डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। इसके बाद हर साल लाया जा सकता है। विपक्ष को एक तिहाई पार्षदों के हस्ताक्षर के साथ आवेदन मेयर को देना पड़ता है। सात दिनों में विशेष बैठक बुलाने की अनुशंसा नगर आयुक्त को करने का प्रावधान है। इसके बाद नगर आयुक्त 15 दिनों में विशेष बैठक निर्धारित कर सकते हैं। विशेष बैठक में विपक्ष 38 पार्षदों को एकजुट कर लेते हैं, तो मेयर चुनाव के लिए नगर विकास विभाग को प्रस्ताव भेजने का प्रावधान है।
मेयर के काम से पार्षद नाखुश
जून में पार्षदों का तीन साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। मेयर के काम से अधिकतर पार्षद नाखुश हैं। इसलिए अगले माह उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं।-मीरा देवी, डिप्टी मेयर
अभी जो मेयर हैं, वह मुख्य दर्शक हैं। रिमोर्ट कंट्रोल से चलती हैं। चाबी किसी और के पास है। इसके कारण पार्षदों में भारी नाराजगी है। अगर मेयर की कुर्सी चली जाती है तो चंद्रवंशी समाज से कोई उम्मीदवार हो सकता है। -जीत कुमार, पार्षद, वार्ड नंबर 13
उम्मीद थी कि मेयर सीता साहू नगर निगम को उसी तरह संभालेंगी जैसे कोई दक्ष महिला घर को संभालती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें ऐसा मेयर चाहिए जो पढ़ा-लिखा हो। अगले माह मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। -पिंकी कुमारी, पार्षद, वार्ड 21
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