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पटना हाईकाेर्ट ने अफसरों से पूछा- बाइपास के इलाके में अच्छी सड़कें क्यों नहीं https://ift.tt/300En8K

पटना हाईकोर्ट ने पटना बाइपास के आसपास के आवासीय इलाकों में सड़कों की खराब स्थिति को लेकर की तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने अफसरों से पूछा-इन रिहायशी इलाकों से हाईवे तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़कें क्यों नहीं हैं? कोर्ट ने इस बारे में पथ निर्माण के सचिव सहित कई आला अधिकारियों से जवाब तलब किया।

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायमूर्ति एस. कुमार की खंडपीठ ने एडवोकेट मयूरी की जनहित याचिका को सुनते हुए दो हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया। कोर्ट का कहना था कि जवाब दायर नहीं होने पर इन अफसरों को कोर्ट में आना पड़ेगा। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सरिस्ताबाद, रामकृष्णा नगर, वृंदावन कॉलोनी, तेजप्रताप नगर सहित कई आवासीय कॉलोनियों में हाईवे तक जाने के लिए पक्की और मोटरेबल सड़कें नहीं हैं। कोर्ट ने पथ निर्माण व नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव, फुलवारीशरीफ नगर परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और पटना के नगर आयुक्त से जवाब तलब किया है।



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Patna High Court asked officers - why not good roads in the bypass area


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