पटना हाईकोर्ट ने पटना बाइपास के आसपास के आवासीय इलाकों में सड़कों की खराब स्थिति को लेकर की तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने अफसरों से पूछा-इन रिहायशी इलाकों से हाईवे तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़कें क्यों नहीं हैं? कोर्ट ने इस बारे में पथ निर्माण के सचिव सहित कई आला अधिकारियों से जवाब तलब किया।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायमूर्ति एस. कुमार की खंडपीठ ने एडवोकेट मयूरी की जनहित याचिका को सुनते हुए दो हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया। कोर्ट का कहना था कि जवाब दायर नहीं होने पर इन अफसरों को कोर्ट में आना पड़ेगा। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सरिस्ताबाद, रामकृष्णा नगर, वृंदावन कॉलोनी, तेजप्रताप नगर सहित कई आवासीय कॉलोनियों में हाईवे तक जाने के लिए पक्की और मोटरेबल सड़कें नहीं हैं। कोर्ट ने पथ निर्माण व नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव, फुलवारीशरीफ नगर परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और पटना के नगर आयुक्त से जवाब तलब किया है।
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