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नामांकन के समय नए बैंक खाते का देना होगा डिटेल, अभ्यर्थियों को अलग बैंक खाता खोलने का निर्देश https://ift.tt/32QF5Hx

विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव खर्च के लिए नया बैंक खाता खोलना होगा। खास बात यह होगी कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान ही उन्हें बैंक खाते का नंबर रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित रूप में देना होगा। ऐसा नहीं करने पर रिटर्निंग ऑफिसर उन्हें नोटिस जारी कर सकते हैं। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के मद्देनजर हर अभ्यर्थी को विशेषकर निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से एक अलग बैंक खाता खोलना होगा।

आयोग ने कहा है कि बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम से या निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति, जो अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है, के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जाएगा। बैंक खाता राज्य में कहीं भी सहकारी बैंक सहित किसी भी बैंक या डाक घरों में खोला जा सकता है।

इसी बैंक खाते से किया जा सकता है चुनाव खर्च
अभ्यर्थियों द्वारा सभी तरह का चुनाव खर्च केवल इसी बैंक खाते से ही किया जाएगा। चुनाव के रिजल्ट घोषित होने के 30 दिनों के भीतर दाखिल किए जाने वाले निर्वाचन व्यय के विवरण सहित इस बैंक खाते की विवरण की एक स्वप्रमाणित प्रति भी अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा जाएगा। खास बात यह है कि अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्यय को निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गए खाते से क्रॉस अकाउंट पेई चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस या एनएफटी के माध्यम से ही करेंगे।



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Details of new bank account will have to be given at the time of enrollment, instructions to candidates to open separate bank account


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