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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के सातवें चरण के लिए मिले 526 आवेदन, 315 को मिल गई स्वीकृति https://ift.tt/2KAK3BM

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब प्रति पंचायत 7 लाभुकों का चयन किया जाएगा। इसमें 4 अनुसूचित जाति/जनजाति व 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य को वाहन की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा। पहले इस योजना के तहत हर पंचायत के लिए 5 आवेदकों का चयन किया जाता था, इसमें 3 अनुसूचित जाति-जनजाति व दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होते थे।

डीटीओ विकास कुमार ने बताया कि जिले में 7वें चरण के लिए विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में 526 आवेदन मिले हैं। जांच के दौरान सही मिले 315 आवेदनों को स्वीकृति के लिए अनुमंडल मुख्यालय भेजा गया था। शेष 211 आवेदन रद्द हो गए। सभी अनुमंडल मुख्यालय द्वारा वरीयता सूची तैयार कर प्रखंड को भेजा जा चुका है, जहां के लाभुकों को स्वीकृति पत्र भेजने के साथ-साथ वाहनों का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक जिले में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 1079 लाभुकों के बीच वाहनों का वितरण किया जा चुका है।

पूर्णिया सदर अनुमंडल से सबसे ज्यादा 194 आवेदन: डीटीओ ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत सातवें चरण के लिए कुल 526 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें सबसे ज्यादा आवेदन पूर्णिया सदर अनुमंडल से प्राप्त हुए हैं।सदर अनुमंडल से 194 लाभुकों के द्वारा योजना के तहत आवेदन दिया गया है।उसके बाद धमदाहा अनुमंडल से 169, बायसी अनुमंडल से 110 और बनमनखी अनुमंडल से 56 आवेदन प्राप्त हुए थे।जिसमें से पूर्णिया सदर में 158, धमदाहा अनुमंडल के 117, बायसी अनुमंडल के 66 और बनमनखी अनुमण्डल में 28 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके बाद अनुमंडल द्वारा वरीयता सूची तैयार की गई।

चार से 10 सीटर गाड़ियों के लिए मिलता है अनुदान
डीटीओ ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत चार सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नए वाहनों की खरीद कर सकते हैं। अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 फीसद तक की राशि या एक लाख रुपये होगी।वहीं ई रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत परंतु अधिकतम 70 हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा। वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है- वाहन का एक्स-शोरुम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड़ जो कुल राशि होती है।



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