जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय ने सोमवार को दहेज नहीं देने पर ससुराल वालों द्वारा किरोसिन उड़ेल कर महिला किरण काे जलाने और लाश को एकचारी दियारा में फेंकने के मामले में मुजरिम करार पति, सास एवं ससुर को आजीवन कारावास की सजा दी। तीनों को विभिन्न धाराओं में 15-15 हजार रुपए अर्थदंड भी जमा करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा, यह हत्या नृशंस है। ऐसे लोगों को कम सजा देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।
हालांकि कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना। अभियोजन पक्ष ने मुजरिमों के लिए फांसी देने की मांग की थी। सरकार की ओर से लोक अभियोजक सत्य नारायण प्रसाद साह ने बहस किया। बता दें कि बीते शुक्रवार को ही कोर्ट ने हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए सास, ससुर समेत तीन को दोषी करार दिया था। जिला जज ने ससुर उमेश मंडल, सास भीखी देवी और पति उधो मंडल को मुजरिम करार दिया था।
बिहपुर के अमरी गांव की थी किरण, एकचारी में हुई थी हत्या
लोक अभियोजक ने बताया कि बिहपुर थाना क्षेत्र के अमरी गांव निवासी राजकपूर मंडल की पुत्री किरण कुमारी का विवाह एकचारी थाना क्षेत्र में हुआ था। पिता ने हत्या की जानकारी बाद एकचारी थाने में केस दर्ज कराया था। दर्ज केस के अनुसार किरण के ससुराल वाले दहेज के लिए उसे परेशान करने लगे थे। उसपर एक लाख रुपये मायके से लाने को दबाव बना रहे थे।
दहेज के रूप में रुपये लाकर नहीं देने पर हत्या करने की धमकी दे रहे थे। 18 जुलाई 2017 को उमेश मंडल, उधो मंडल और भीखा देवी ने मिलकर किरण की हत्या कर दी और शव को गायब कर दिया। पुलिस जांच के दौरान धीरे-धीरे पूरा मामला उजागर हुआ था। इसके बाद केस दर्ज किया गया था।
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