पटना सिटी में रविवार को छोटे गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के दौरान विस्फोट से एक वेंडर की मौत और दो लोगों के घायल होने की घटना के बाद ऐसे धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। डीएम कुमार रवि के निर्देश पर सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी पटना सदर के नेतृत्व में तीन अधिकारियों की टीम गठित की गई है। इसमें सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी पटना सदर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संपतचक और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी फुलवारीशरीफ को शामिल किया गया है।
टीम ने सोमवार को छापेमारी कर मालसलामी थाना क्षेत्र के वीणा मार्केट नगला रोड में विक्रेता दीपू कुमार को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान टीम ने 14 भंडारित गैस सिलेंडर, गैस भरने वाला नोजल, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, कांटा वाला तराजू, रेगुलेटर और बाट जब्त करने के साथ मालसलामी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। डीएम ने कहा कि हर दिन विशेष छापेमारी अभियान चलाकर पूरे जिले में कार्रवाई होगी।
पटना सिटी: गैस सिलेंडर विस्फोट मामले में दुकानदार समेत 3 पर केस दर्ज
बहादुरपुर थाना क्षेत्र के संदलपुर रोड में रविवार की सुबह गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर विस्फोट में वेंडर की मौत और दो लोगों के घायल होने के मामले की जांच प्रशासन ने शुरू कर दी है। इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई है। हादसे के बाद सिटी क्षेत्र के अवैध रूप से गैस सिलेंडर बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मचा है। जांच अनुभाजन एमओ अजीत कुमार ने की।
एसडीओ मुकेश रंजन ने बताया कि बहादुरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें पत्रकारनगर निवासी दुकानदार विनय कुमार यादव, सोनू और धीरज को नामजद किया गया है। ये दुकानदार और उसके सहयोगी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान की आड़ में गैस भंडारित कर छोटे सिलेंडर में भरने का कारोबार अवैध तरीके से हो रहा था।
बहादुरपुर थानाध्यक्ष सनोवर खां ने बताया कि दूसरी प्राथमिकी मृतक गैस वेंडर मुकेश कुमार के भाई गणेश चौधरी के बयान पर दर्ज की गई है। उसका भाई संदलपुर स्थित इंडेन गैस एजेंसी में काम करता था। एजेंसी का ठेला लेकर संदलपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान विनय यादव की दुकान के पास सिलेंडर फटा जिसमें उसके भाई की मौत हो गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है।
1399 रुपए में मिल रहा कनेक्शन, फिर खतरा मोल लेने की क्या जरूरत
गैस एजेंसी में 5 किलो के सिलेंडर का कनेक्शन मिलता है। इसके लिए पहचान पत्र के साथ 1399 रुपए देने हैं। इसके साथ ही 190 रुपए पाइप और 150 रुपए रेगुलेटर के लिए देने हैं। 449 रुपए में सिलेंडर मिलता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक 5 किलो के गैस सिलेंडर के कनेक्शन के लिए वर्तमान पता की जरूरत नहीं है।
कोई लाइसेंस मिलता ही नहीं, अवैध रूप से चल रही रिफिलिंग की दुकान
छोटे सिलेंडर की बिक्री करने और रिफिलिंग करने का लाइसेंस नहीं मिलता है। जिला प्रशासन के मुताबिक सभी दुकान अवैध रूप से चल रही हैं। इन दुकानों के खिलाफ समय-समय पर छापेमारी होती है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के हर गली-मोहल्लों में अवैध रूप से दुकानें चल रही हैं।
- बाजार में मिलने वाले पांच किलो के सिलेंडर की कीमत 350 रुपए से 700 रुपए के बीच है। इसका कोई मापदंड नहीं है। हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस सिलेंडर को भरने के लिए 120 रुपए 150 प्रति किलो शुल्क देना पड़ता है। यह पूरी तरह से अवैध है।
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