अहियापुर इलाके के रसूलपुर सलीम गांव के लोगों। आपका शुक्रिया। 14 दिनों तक धैर्य रखने के लिए। आपने कंटेनमेंट जोन की सख्त पाबंदियों का पालन किया। जिससे कोरोना संक्रमण आगे नहीं फैल सका। अब रसूलपुर सलीम गांव में घाेषित कंटेनमेंट जोन शनिवार को समाप्त हो जाएगा। चूंकि गाइडलाइन के अनुसार, 29 मई को काेराेना पॉजिटिव अंतिम मरीज मिलने के दिन से अगले 14 दिन तक इलाके में कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। 14 दिनों की यह अवधि शुक्रवार को पूरी हो गई।
एसीएमओ डॉ. विनय शर्मा ने बताया, 29 मई तक एसकेएमसीएच इलाके में 9 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इनमें चार कोरोना पॉजिटिव रसूलपुर सलीम गांव में मिले थे। जिसके बाद संक्रमण रोकने को लेकर प्रशासन ने 30 मई से गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इलाके में आपातकालीन व मेडिकल सेवाओं को छोड़ कर बाकी लोगों के आने-जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी।
कंटेनमेंट जोन में केवल आपातकालीन और मेडिकल सेवाओं को छोड़ आवागमन पर थी पाबंदी, अब सिर्फ एहतियात जरूरी
अगर किसी कॉलोनी, मोहल्ले, वार्ड, गांव या गली में कोरोना संक्रमण काफी ज्यादा फैल रहा हो या कुछ चुनिंदा इलाकों में ही कोरोना के ज्यादा केस आ रहे हों तो स्थानीय प्रशासन ऐसे इलाकों को अपने हिसाब से कंटेनमेंट जोन की श्रेणी में रख लेता है। कंटेनमेंट जोन का निर्धारण जिला प्रशासन की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक किया जाता है। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा केवल आपातकालीन व मेडिकल सेवाओं को ही छूट थी। लोगों के आवागमन पर पूरी तरह पाबंदी थी।
ऐसे तय होता है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन
किसी इलाके में कोरोना का एक पॉजिटिव केस आता है तो शहरी क्षेत्र में उस कॉलोनी, मोहल्ले या वार्ड की सीमा के अंदर कम से कम 400 मीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है। अगर एक से ज्यादा केस सामने आता है तो शहरी क्षेत्र में उस इलाके के आसपास के 1 किमी के दायरे में आने वाले सभी गलियों को कंटेनमेंट जोन में रखा जाता है। वहीं, अगर ग्रामीण इलाके में कोरोना का एक से ज्यादा केस आने पर एक किमी के अंतर्गत उस पूरे गांव को ही कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है।
लगातार मिले थे 4 पॉजिटिव
अहियापुर इलाके के रसूलपुर सलीम गांव में 4 पॉजिटिव मरीज मिलने से लोगों में कोरोना संक्रमण फैलने को लेकर दहशत का माहौल बन गया था। इसके बाद स्वास्थ विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था।
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